EPFO Higher Pension Scheme 2023: ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं? पहले चेक करना होगा मेंबरशिप स्टेटस, जानें कैसे
EPFO Higher Pension Scheme 2023: ऐसे कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले EPF के सदस्य थे और इसके बाद भी उनकी सदस्यता बनी रही, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.
EPFO Higher Pension Scheme 2023: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) की ओर से Employees' Pension Scheme (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन ऑफर (EPS Higher Pension) करने वाले ऑप्शन की चर्चा लगातार हो रही है. अब EPFO सब्सक्राइबर्स ज्यादा पेंशन पाने के लिए इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन लिंक एक्टिव है और मई तक के लिए डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है, लेकिन यह योजना किन लोगों के लिए है, ये जानना जरूरी है, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको कुछ चीजें कन्फर्म करनी होंगी.
EPFO Higher Pension का फायदा किनको मिलेगा? (EPFO Higher Pension Eligibility)
ऐसे कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले EPF के सदस्य थे और इसके बाद भी उनकी सदस्यता बनी रही, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि आप कर्मचारी पेंशन योजना के साथ सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे होंगे. आप 1 सितंबर 2014 से पहले और उसके बाद भी सरकार के लिए काम कर रहे होंगे.
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चेक कर सकते हैं अपना EPFO Membership Status
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अगर आप अपने मेंबरशिप स्टेटस को लेकर कंफ्यूज़ हैं तो आप EPFO के Member e-Sewa Portal पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपकी सारी जानकारी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि 2014 में EPFO ने UAN (Universal Account Number) का नियम शुरू किया था. अगर इसके पहले आपने नौकरी छोड़ी थी, या बदली थी, तो हो सकता है कि आपका EPFO रिकॉर्ड अपडेट न हो.
EPFO पोर्टल पर अपना मेंबरशिप स्टेटस कैसे चेक करें? (How to Check Your Membership Status on the EPFO Portal?)
- सबसे पहले EPFO के मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर जाएं- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- यहां लॉगइन करने के लिए आपको अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा.
- अब View Menu से Srvice History को सेलेक्ट करें.
- Srvice History आपको दिखा देगा कि आपने कब-कब किस कंपनी में काम किया है. इसमें आपको कंपनी जॉइन करने की तारीख भी दिख जाएगी.
- अगर पोर्टल आपको 1 सितंबर, 2014 के पहले की तारीख दिखाता है तो आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने के पात्र सब्सक्राइबर हैं.
- मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि आप 1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएस के सदस्य थे, लेकिन पोर्टल पर इसका रिकॉर्ड नहीं है तो आप अपनी सर्विस हिस्ट्री अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको इसके लिए प्रूफ देना होगा.
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03:47 PM IST